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नई दिल्‍ली। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने वैसे तो प्रदेश में फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू किए जाने से इनकार किया है लेकिन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सख्‍ती लागू किए जाने की बात कही है. लिहाजा इसको एक तरह से मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है. यानी शनिवार और रविवार को काफी कुछ बंद रहेगा. ऐसे में यदि आपने शॉपिंग समेत कुछ प्‍लान वीकेंड के लिहाज से बनाएं हैं तो बाहर निकलने से पहले ये जरूर जान लें कि इस दौरान क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा? आपकी सुविधा के लिहाज से यहां पर वह लिस्‍ट दी जा रही है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 

 – इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक) जनपद में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

– समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे. शेष दिवसों में इन सभी दुकानों के खुलने की अवधि प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा।

– सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी. शनिवार/रविवार के दिनों को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है।

– समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।

– इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें IT तथा ITeS (IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं चलते रहेंगे. इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी.

– इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

– घरेलू(Domestic) हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी. हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे  पूर्ववत खुले रहेंगे।

– इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता (Sanitizatioon) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु  वृहद अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

– स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/ संचारी रोग सर्विलांंस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों के व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विस लांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे. इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वारियर, अधिकारी/कर्मचारी को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्य एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

– इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

– प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम (PA System) द्वारा कोविड-19 संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

– जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा. पुलिस टीमों/यू0पी0- 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा”।

– शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।

– सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।