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सोनभद्र कार्यालय

● राकेश जायसवाल की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार, रवि जालान की याचिका खारिज

● चर्चित चोपन चेयरमैन इम्तियाज अहमद हत्याकांड का मामला

सोनभद्र। चोपन चेयरमैन इम्तियाज हत्याकांड में खनन व्यवसाई राकेश जायसवाल को फसाए जाने पर राकेश जायसवाल की ओर से विकाश शाक्य एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इम्तियाज के भाई उस्मान अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश दिया है। वहीं रवि जालान की याचिका खारिज कर दिया।
बता दें कि चोपन चेयरमैन इम्तियाज अली को वर्ष 2018 में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें नामजद अभियुक्त राकेश जयसवाल व रवि जालान को बनाया गया था। जिसकी विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गई और रवि जालान व राकेश जायसवाल को निर्दोष मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल किया गया था । जिस पर उस्मान अली ने प्रोटेस्ट दाखिल करते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष फर्जी एवं कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत कर इनके विरुद्ध दिनांक 20 फरवरी 2021 को आदेश प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राकेश जायसवाल ने अधिवक्ता विकाश शाक्य के माध्यम से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । तथा रवि जालान ने भी याचिका प्रस्तुत किया था। सत्र न्यायालय ने अधिवक्ता विकाश शाक्य के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद इम्तियाज हत्याकांड के वादी उस्मान अली के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज गढ़ कर झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने का आरोप साबित पाते हुए राकेश जायसवाल की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उस्मान अली के खिलाफ 193 व 199 आईपीसी में मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया है। वहीं रवि जालान की याचिका खारिज कर दी है ।