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सोनभद्र कार्यालय

● अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी

● साढ़े दस वर्ष पूर्व बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने का मामला

सोनभद्र। साढ़े दस वर्ष पूर्व 15 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरनाथ को 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि दोनों महिलाओं को प्रोवेशन पर छोड़ दिया गया। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 3 अगस्त 2011 को एसपी को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बभनियाव गांव निवासी अमरनाथ ने 6-7 माह से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और बेटी को दूसरे से बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इस कार्य में अमरनाथ की मां प्रभावती व धनेश्वरी का सहयोग रहा। इस तहरीर पर एसपी के निर्देश पर पन्नूगंज पुलिस ने 4 अगस्त को अमरनाथ समेत तीन के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था। मामले की विवेचना करने पर पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में अमरनाथ समेत तीन के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमरनाथ को 10 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जबकि दोनों महिलाओं को प्रोवेशन पर छोड़ दिया गया। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।