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रेणुकूट(सोनभद्र)। निदेशक मत्स्य यू पी,लखनऊ के आदेश संख्या 221/20सा,शा, रिहन्द जलाशय श्रेणी 1/2020,21 दिनांक 26,06,2020 के द्वारा रिहन्द जलाशय की बकाया क़िस्त जमा न करने एवम अनुबंध एवम शासनादेश का उलंघन किए जाने के कारण ठेका निरस्त कर दिया गया है।आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया गया है कि ठीकेदार के द्वारा नाव,मोटर बोट,जाल तथा शिकारमाही कार्य में लगे हुए शिकारियों को तत्काल जलाशय से बाहर कराने के साथ साथ केज कल्चर का कार्य एवम शिकारमाही का कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करे।आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए बिभाग के सम्बन्धितों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है बावजूद इसके अभी भी अबैध रूप से रिहन्द जलाशय में मछलियों मारी जा रही है।आदेश जारी किए जाने के बावजूद स्थानीय कर्मियों की संलिप्तता से कार्य जारी है।इससे सरकार के राजस्व की छति हो रही है।क्षेत्र के लोगो ने इस सख्ती से कार्यवाई किए की मांग की है।