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(सोनभद्र कार्यालय)

1 . जनपद के नगर पालिका/नगर पंचायतों/ब्लाक मुख्यालयों में स्थित मार्केट यथा- पन्नुगंज, खलियारी, नईबाजार, करमा, केकराही, खैराही, शाहगंज, डाला, सिन्दुरिया, रेनूसागर, अनपरा, बीजपुर, शक्तिनगर, विण्डमगंज, कोन, कोटा, कचनरवा, रामगढ़, मधुपुर, सुकृत, खड़िया, बीना जैसे माटों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दूकाने रोस्टर के अनुसार खुली हेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की छिटपुट दूकानें खुलेंगी। मेन मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, प्रतिबन्धित रहेंगे । व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी इस निर्णय के लिए आम सहमति बनी है, अतएव तदनुसार अनुपालन बाध्यकारी होगा । उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में संचालित जनसेवा केन्द्र कार्यालय आदेश सं0- 1/डीईजीएस – कोविड-19 / 2020 दिनांक 21 अप्रैल 2020 में उल्लिखित शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी ।

2 . सम्पूर्ण जनपदीय सीमा में निर्माण कार्यों की निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रारम्भ करने की अनुमति होगी किन्तु श्रमिकों को मण्डी से नहीं लिया जाएगा बल्कि यथा स्थान उपलब्ध श्रमिकों के माध्यम से ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्धारण अनुसार ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति होगी ।

3 . जनपदीय सीमा में स्थापित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी किन्तु दूकानों को खोलने के पूर्व दूकानों की परिधि को साफ-सफाई के मानकों को पूरा करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्ण अनुपालन करना होगा । शराब बिकी की दूकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फीट अथवा 02 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी साथ ही एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।

4 . जनपद के अन्तर्गत टैम्पो, टैक्सी के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केवल रोडवेज बसें एवं जनपदीय मार्गों हेतु पंजीकृत बसें ही जनपद की सीमा में 50 प्रतिशत सवारी के साथ सफाई एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूर्ण करते हुए संचालित की जाएंगी ।

5 . सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में प्रतिदिन सायं 07 बजे से प्रातः 07बजे तक जन सामान्य का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा । केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अधिकारियों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

6 . जनपद में बिना मारक के खुले रुप से संचरण धारा-144 का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

7 . जनदीय क्षेत्रान्तर्गत ऑटो पार्ट्स / रिपेयरिंग, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज / रिपेयरिंग की दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुसार ही संचालित की जाएंगी ।

8 . जनपदीय सीमा में स्थित सैलून, पॉर्लर एवं पान – गुटखा, चाय की दुकाने, गुमटियां आदि पूर्ववत् प्रतिबन्धित रहेंगी । ऐसी दूकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी ।

9 . जनपद में सार्वजनिक स्थलों / सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइड लाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।

10 . कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करेंगे । शादी सम्बन्धित आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी किन्तु शादी के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । उपर्युक्त अनुसार ही अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी ।

11 . किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ स्थानीय विधि अनुसार दण्डनीय होगा । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन निषिद्ध रहेगा ।

12 . जनपद को ग्रीन जोन में निर्धारित होने के दृष्टिगत उपरोक्त शर्तों के अनुसार गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी तथा निर्धारित शर्तों के किसी भी अंश का उल्लंघन धारा – 144 जाoफौ0 एवं आई०पी०सी० की धारा – 188 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 के लागू प्राविधानों के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

13 . उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु Incident Commander के रूप में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र एवं खण्ड विकास अधिकारी को नगरीय क्षेत्र छोडकर ग्रामीण क्षेत्र हेतु तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत को अपने-अपने नगरीय क्षेत्र हेतु नामित किया जाता है जो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आवश्यक उपायों को लागू कराने व शासन के निर्देशानुसार आवश्यक परिचालन/आवागमन हेतु पास निर्गत करेंगे।