रविंद्र पाण्डेय/रामप्रवेश
सोनभद्र। सोनभद्र जिलाधिकारी एस रामलिंगम से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष रतन लाल गर्ग व अन्य पदाधिकारियों द्वारा जनपद के मिष्ठान, नमकीन निर्माता एवं विक्रेताओं को व्यापार संचालन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने गाइड लाइन जारी की जिसमें जनपथ के मिष्ठान, नमकीन निर्माता एवं विक्रेताओं को व्यापार की अनुमति शर्तों के साथ दी। जिसमें दुकानें सप्ताह के प्रत्येक दिन प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली होंगी दुकानदार को मात्र अपने ग्राहकों को होम डिलेवरी अथवा सीधे बिक्री की अनुमति होगी ऐसे दुकान प्रतिष्ठानों द्वारा रेस्टोरेंट जलपान गृह का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित गार्डन का अनुपालन करते हुए अपने दुकानों अथवा प्रतिष्ठानों के मुख्य प्रवेश द्वार के डोर हैंडल आदि को नियमित रूप से सनराइजर्स करना होगा एवं स्वच्छता सुरक्षा के साथ सोशल डिस्टेन्सिंगका पालन करना अनिवार्य होगा।