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सोनभद्र कार्यालय

— सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ब्यक्त किया आक्रोश एवम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू करने हेतु की अपील

— पीड़ित परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद देने की माँग की

सोंनभद्र। बुधवार जनपद अलीगढ़ के अधिवक्ता साथी मुगीज समरीन की दिनदहाड़े से सरेराह हथियारो से लैस अपराधियो द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की सूचना पर प्रदेश के अधिवक्ताओ में अत्यधिक गुस्सा और आक्रोश ब्याप्त है। अभी बीते शुक्रवार को सुल्तानपुर के युवा अधिवक्ता आजाद अहमद की भी बदमाशो द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। और एक हफ्ते के अंदर अलीगढ़ के अधिवक्ता साथी मुग़रीज समरीन की हत्या से प्रदेश के अधिवक्ताओ के अंदर योगी सरकार की पुलिस ब्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश ब्याप्त हो गया है।घटना की जानकारी होते ही सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर हत्या में संलिप्त सभी अपराधियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करने की माँग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बहुत ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिवक्ताओ की सुरक्षा नही कर पा रही है। आए दिन हौंसला बुलंद बदमाशो द्वारा किसी ना किसी अधिवक्ता की हत्या कर दी जा रही है जो बहुत दुःखद और उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली चुनौती है। श्री मिश्र ने घटना को लेकर चिंता ब्यक्त करते हुए लिखा है कि जनपद अलीगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों के अधिवक्ताओ में अधिवक्ताओ पर हो रहे हमले को लेकर अत्यधिक आक्रोश एवम गुस्सा ब्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी से माँग किया है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर घटना में संलिप्त सभी दोषी ब्यक्तियो को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कारवाई करें अन्यथा प्रदेश के अधिवक्ताओ को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से दिवंगत अधिवक्ता साथी मुगीज समरीन के पीड़ित परिवार वालो को तत्काल एक करोड़ की आर्थिक मदद देते हुए उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की पुरजोर माँग की है। श्री मिश्र ने पत्र ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से आए दिन प्रदेश के अधिवक्ताओ पर हो रहे जानलेवा हमलों में बहुत कमी आएगी और प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।