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सोनभद्र ब्यूरो कार्यालय
सोनभद्र में 1 अप्रैल से 30 जून तक धारा 144 लागू
सोनभद्र। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस एक बार फिर सिर उठाने लगा है। कई राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ते नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए व एहतियाती कदम उठाने के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के शासन स्तर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आगामी त्योहारों और पंचायत चुनाव को देखते हुए सोनभद्र में 1 अप्रैल से 30 जून तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की है।
इन बातों का ख्याल रखना है जरूरी –
- चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करें। इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- स्थाई तौर पर लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स नहीं लगाए जाएंगे।
- सार्वजनिक जगहों पर किसी छड़ी, रॉड अथवा हथियार के साथ घूमने की इजाजत नहीं होगी।
- सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करें।
- सभा, रैली, जुलूस को इस प्रकार आयोजित करें कि यातायात प्रभावित न हो।