सोनभद्र-: खंड शिक्षा अधिकारी करमा समेत 2 पर एफआईआर का आदेश

 सोनभद्र-: खंड शिक्षा अधिकारी करमा समेत 2 पर एफआईआर का आदेश

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सोनभद्र कार्यालय


● दलित प्रधानाध्यापक की पिटाई का मामला

सोनभद्र। दलित प्रधानाध्यापक की पिटाई मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने बुधवार को संज्ञेय अपराध मानते हुए खंड शिक्षा अधिकारी करमा अरविंद कुमार यादव व सहायक अध्यापक बहेरा आशीष निरंजन पटेल के विरुद्ध राबर्ट्सगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने एवं दो दिन के भीतर अदालत को अवगत कराने को कहा है। साथ ही अनुपालन के लिए आदेश की प्रति राबर्ट्सगंज कोतवाल को भेजने का आदेश दिया है। यह आदेश दलित प्रधानाध्यापक कम्पोजिट विद्यालय सुकृत अशोक कुमार पुत्र झिल्लू राम के जरिए दाखिल धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर दिया गया है।
दिए प्रार्थना पत्र में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार ने अवगत कराया है कि एक सितम्बर 2021 को सुबह 11:30 बजे विद्यालय पर जांच करने खंड शिक्षा अधिकारी करमा अरविंद कुमार यादव व सहायक अध्यापक बहेरा आशीष निरंजन पटेल आए और अध्यापक पंजिका मांगा तो उसे दे दिया। इतने में खंड शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गए और जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे। जब मन किया तो सहायक अध्यापक के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई करने लगे। इसके अलावा अपमानित करते हुए हत्या करवाने की धमकी भी दिया। मेडिकल बनवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब 3 सितम्बर को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए राबर्ट्सगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज कर दो दिन के भीतर अदालत को अवगत कराने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति अनुपालन के लिए राबर्ट्सगंज कोतवाल को भेजने को कहा है।


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