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रामप्रवेश गुप्ता-(बीजपुर)
बीजपुर (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्रान्तर्गत एक ग्राम सभा की निवासिनी नाबालिग के साथ छेड़खानी व दुराचार का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों पर प्रभारी निरीक्षक बीजपुर देवतानंद सिंह ने सोमवार की देर सायं मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। नाबालिग बालिका के परिजन द्वारा दिए गए तहरीर को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक श्री सिंह ने उनमें से एक आरोपी के माता-पिता के ऊपर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिजन ने बीजपुर थाने में सोमवार की सायं तहरीर देकर अवगत कराया था कि महरीकला निवासी कृष्ण बिहारी सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह व अंगद यादव पुत्र उदयचंद्र ने नाबालिक बालिका से छेड़खानी करते हुए दुराचार करने का प्रयास किया इस बात की जानकारी जब आरोपी के पिता रामप्रताप व माता को दी गई तो उन्होंने बालिका को डराते धमकाते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के ऊपर आईपीसी की धारा 354, 354(ख), 323, 504 व 506 तथा पास्को एक्ट की धारा 9(जी)/10 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश व विवेचना शुरू कर दिया है।