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सोनभद्र कार्यालय

● आरोपी सगे भाइयों को कोर्ट ने किया बरी

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी सगे भाइयों राजेंद्र सिंह व रामबृक्ष सिंह को दोषमुक्त करार दिया, जबकि मुकदमा वादी संग्रह अमीन राबर्ट्सगंज तहसील प्रदीप कुमार पुत्र स्व. शिव प्रसाद के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने एवं धारा 344 सीआरपीसी की नोटिस जारी किया है।
बता दें कि संग्रह अमीन प्रदीप कुमार ने 18 फरवरी 2013 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि बिजली बकाया की वसूली के लिए बकाएदार राजेंद्र सिंह निवासी पेटराही के यहां बकाया 20008 रुपया लेने गया था। बकाया मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया। इतना ही नहीं भाई रामबृक्ष सिंह के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई भी किया। किसी तरह जान बचाकर भागा तब जान बची। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गवाहों के बयान मेल न खाने पर सगे भाइयों राजेंद्र सिंह व रामबृक्ष सिंह को दोषमुक्त करार दिया। जबकि संग्रह अमीन प्रदीप कुमार के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने एवं धारा 344 सीआरपीसी की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। वहीं अगर राहत राशि प्रदान की गई हो तो उसे वापस लिए जाने के साथ ही डीएम सोनभद्र से वसूली व अन्य आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत न्यायालय को अवगत कराने को कहा है। आदेश की प्रति डीएम सोनभद्र को भी अनुपालन के लिए भेजने का आदेश दिया है।