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सोनभद्र कार्यालय
- 20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
- अर्थदंड की आधी धनराशि चोटहिल को मिलेगी
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी अयोध्या खरवार को 7 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं चोटहिल खेम सिंह को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के मूर्धवा गांव निवासीनी आशा देवी पत्नी ठाकुर सिंह ने 27 मार्च 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका देवर खेम सिंह उसके घर पर आराम कर रहा था तभी करीब एक बजे दोपहर में एक व्यक्ति आया और कहा कि गाड़ी लेकर चलो सामान पहुंचाना है। जब देवर ने पूछा कि कहां पर तो बताया गया कि दशरथ प्रधान के घर के पास। जब देवर गाड़ी लेकर चला गया तो कुछ देर बाद सूचना मिली कि देवर का किसी से झगड़ा हो गया है। जब दशरथ प्रधान के घर गई तो पता चला कि देवर खेम सिंह हिंडाल्को अस्पताल में है। जिसे दशरथ प्रधान का लड़का अयोध्या खरवार निवासी मूर्धवा ने गड़ासा से प्रहार कर गम्भीर चोट पहुंचाया है। इस तहरीर पर पिपरी पुलिस ने अयोध्या खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में अयोध्या खरवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अयोध्या खरवार को 7 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि चोटहिल को मिलेगी।