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– दो हजार रुपये अर्थदंड,न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा
अर्पित दुबे कर्मा
सोनभद्र। न्यायाधीश द्वितीय नेत्रपाल सिंह की अदालत ने मंगलवार को हीरावती देवी हत्याकांड में दोषी रामकेवल यादव को दोषसिद्ध पाकर सात साल की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि वहीं अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के कुरछा गांव निवासी राम जियावन पाल ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 2 अगस्त 2017 को सुबह तीन बजे घोरिया गांव निवासी अर्धविक्षिप्त रामकेवल यादव ने भूत कहकर घोरिया में सड़क के किनारे उसकी पूर्ण विक्षिप्त बेटी हीरावती देवी को लाठी से सिर में प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। और जब तक अस्पताल ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था की जा रही थी इसी बीच सुबह आठ बजे उसकी मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया । मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामकेवल यादव को सात साल की कैद व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।