सोनभद्र कार्यालय
सोनभद्र। मामला न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के न्यायालय ने परिवाद संख्या 12499/2022 राम निवास अग्रवाल बनाम नरेश केशरी अंतर्गत धारा 138 NI Act में दिनांक 29.06.2024 को अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त नरेश केशरी को दोषमुक्त कर दिया। आपको बता दें कि मामला राबर्ट्सगंज सोनभद्र के प्रतिष्ठित व्यापारी राम निवास अग्रवाल ने अभियुक्त नरेश केशरी (वेस्टीज मार्केटिंग) के खिलाफ कुल सैतालिस लाख रुपए का चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें अभियुक्त न्यायालय हाज़िर होकर अपनी जमानत कराकर न्यायालय से मुकदमे के विचारण की मांग किया जिस पर न्यायालय ने परिवादी को अपने केस साबित करने का भार दिया।अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य ने प्रथम दृष्टया परिवादी से इतने बड़े धनराशि के बारे में वित्तीय क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसके उत्तर में परिवादी ने इतने बड़े धनराशि के लेनदेन के बारे में कोई जानकारी न्यायालय के समक्ष बताने में पूरी तरह असमर्थ रहे,साथ ही परिवादी ने जिरह में अपनी कमाई से ज्यादा धनराशी भी देने के बारे में न्यायालय को बता पाने में असमर्थ रहे ।परिवादी को केस की कोई जानकारी न होने के कारण अपना केस साबित करने में असमर्थ रहे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।अभियुक्त की तरफ से युवा अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य ने बहस की।